May 2, 2024

आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

New Delhi/ Alive News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। उन्हें बुधवार को ही कोर्ट में पेश होना होगा। सत्येंद्र जैन के अलावा मामले में सह आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन की भी जमानत याचिकाएं खारिज हो गई हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ED ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें करीब नौ महीने पहले अंतरिम जमानत दी थी।

हालांकि कोर्ट ने उन पर इस मामले से जुड़े गवाहों, हों शिकायतकर्ताओं आदि पर प्रभाव का इस्तेमाल करने, उनसे और मीडिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने जैसी कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर छह हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत से छोड़ा था। समय-समय पर बढ़ते हुए अब इस अवधि को नौ महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है।

क्या है पूरा मामला
साल 2018 में ED ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था। इसके बाद 26 मई, 2023 को सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई थी। तबसे वह इलाज करा रहे हैं। AAP नेता के खिलाफ CBI ने 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर फाइल की थी। इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। एफआईआर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग चार कंपनियों के जरिये की गई जो सीधा सत्येंद्र जैन से
जुड़ी हैं।