New Delhi/Alive news: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई एक हफ्ते की ट्रांजिट बेल पर रोक लगा दी है। यह बेल उन्हें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर कई पासपोर्ट रखने का आरोप लगाने के मामले में दर्ज एफआईआर के मामले में दी गई थी।
तीन हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस.चांदुरकर की बेंच ने खेड़ा को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। यह नोटिस असम सरकार की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट ने खेड़ा को दी गई अग्रिम (ट्रांजिट) बेल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, बेंच ने यह भी कहा कि अगर खेड़ा असम में अग्रिम बेल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश उनके आड़े नहीं आएगा।

