May 6, 2024

जिले में 22 से 24 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144, ड्रोन कैमरा, ग्लाईडर की उड़ान पर रहेगी पाबंदी

Faridabad/Alive News : सैक्टर-88 स्थित अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में 22 अगस्त से 24 अगस्त तक धारा 144 सीआरपीसी के आदेश जारी किये गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट यशपाल ने आगे बताया कि फरीदाबाद में दो दिनों तक ड्रोन कैमरा, ग्लाईडर आदि की उड़ान को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

अमृता अस्पताल के आस- पास के दो किलोमीटर के दायरे में निर्माणाधीन कार्य पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी गयी है। परन्तु यह आदेश प्रधानमंत्री के दौरे से सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सभी होटल, गैस्ट हाऊस, पी.जी, धर्मशाला, मकान मालिक द्वारा किरायेदार, नौकर रखने से पूर्व उनका पूर्ण विवरण प्राप्त किये बिना उन्हें काम पर रखने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

साथ ही सभी साईबर कैफे, होटल, गैस्ट हाऊस, पी.जी. धर्मशाला, अस्पताल इत्यादि के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन जगहों पर उच्च स्तर के सीसीटीवी कैमरे लगवाए जिनका रिकार्ड क्षमता कम-से-कम 30 दिन हो। वहां ठहरने वाले सभी विदेशी नागरिकों को सी-फॉर्म भरने तथा उन व्यक्तियों की आई.डी. व उनका पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करना व रिकार्ड में रखना अनिवार्य है। कोई सदिग्ध व्यक्ति उनके संज्ञान में आता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस थाना व पुलिस नियंत्रण कक्ष, फरीदाबाद को सूचित करें।

उपायुक्त ने कहा कि सभी दुकानदार जो पुराने मोबाईल खरीदते व बेचते हैं अपने दुकान पर एक रजिस्टर लगाकर रखेंगे। उस रजिस्टर में मोबाईल हेन्डसेट व सिमकार्ड बेचने व खरीदने वाले व्यक्ति व इस सम्बन्ध में किए गए लेन-देन का पूरा विवरण दर्ज करेंगे तथा दुकानदार मोबाईल हेन्डसेट व समकार्ड खरदने व बेचने वाले व्यक्ति से इस सम्बन्ध में एक शपथ पत्र हासिल करेगा। इस शपथ पत्र में बेचने वाले व्यक्ति का पूरा नाम व पता व फोन की डिटेल, आई. एम. ई. आई. नम्बर दर्ज होना चाहिए तथा शपथ पत्र में यह भी साफ-साफ़ अंकित किया जाए कि बेचा जा रहा मोबाईल व सिमकार्ड चोरी का नहीं है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।