May 3, 2024

क्लार्क भर्ती परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू, 200 मीटर दायरे की फोटोस्टेट की दुकान बंद के आदेश

Faridabad/Alive News: जिला उपायुक्त ने 22, 23 और 24 नवंबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न न्यायालयों में क्लर्क पदों के लिए कंप्यूटर बेसिज कोर्सिज परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।

जिला में ये परीक्षाएं बाटा मेट्रो स्टेशन के पास अडानी गैस के नजदीक आयोजित होंगी। ये परीक्षाएं 22, 23 व 24 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित होंगी। परीक्षा को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया गया है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।

जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्रेय अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्कठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।