April 20, 2024

SRS रेजिडेंसी में स्कूल भवन मालिक को दो साल की सजा

Faridabad/Alive News : चार साल पहले ग्रेटर फरीदाबाद में निर्माणाधीन स्कूल इमारत गिरने से छह मजदूरों की मौत के लिए अदालत ने स्कूल मालिक सुखवर्षा मल्होत्रा सहित स्ट्रक्चर इंजीनियर को दो-दो साल की सजा सुनाई है। उन्हें 21-21 लाख रुपये मृतकों के परिवारों को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है।

सुख वर्षा मल्होत्रा सेक्टर-88 एसआरएस रेजिडेंसी में स्कूल की इमारत का निर्माण करा रही थीं। इमारत चार मंजिला बन चुकी थी। 11 दिसंबर 2012 को इमारत भरभराकर गिर पड़ी। इसमें छह मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हुए। भूपानी थाना पुलिस ने सुखवर्षा मल्होत्रा के अलावा ठेकेदार अरङ्क्षवद, उमेश और स्ट्रक्चर इंजीनियर संजीव के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश महेश कुमार की अदालत ने अरङ्क्षवद और उमेश को बरी कर दिया। सुखवर्षा और संजीव को इमारत निर्माण में लापरवाही का दोषी करार दिया। बुधवार को उन्हें सजा सुनाई गई। सुखवर्षा के वकील सतेंद्र भड़ाना ने बताया कि इस मामले में अब वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे।