Faridabad/Alive News : नगर निगम, फरीदाबाद के अंतर्गत कूड़ा उठाने का कार्य कर रहे सभी वेंडरों के लिए नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्टर्ड वेंडरों के खिलाफ सर्वे के बाद कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने स्वच्छता से जुड़ी समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
नगर निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में एनजीओ, आरडब्ल्यूए, हाउसिंग सोसायटी, मास्टर ट्रेनर्स और स्वयंसेवकों के साथ स्वच्छता गतिविधियों और आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 पर चर्चा की गई। निगम आयुक्त ने कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया, बल्क वेस्ट मैनेजमेंट में गेटेड सोसायटी और आरडब्ल्यूए की भूमिका तथा जीरो वेस्ट होम की अवधारणा पर जोर दिया।
उन्होंने बताया कि स्वच्छता कार्यों में सहयोग करने वाली संस्थाओं के सदस्यों को वालंटियर बनाया जाएगा ताकि आमजन को जागरूक किया जा सके। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी निगम आयुक्त ने दिया।
बैठक में एसबीएम एक्सपर्ट, सफाई निरीक्षक, निगम प्रवक्ता, पर्यावरणविद, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

