New Delhi/Alive News: आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें CBI और ED को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने को कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को भी हाईकोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण के सामने जांच रिपोर्ट दाखिल करने से फिलहाल रोक दिया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि हाईकोर्ट की कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ।
SC ने जांच एजेंसियों से पूछा सवाल
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों से सवाल किया कि उन्होंने खुद इस मामले में जांच क्यों शुरू नहीं की। अदालत ने राहुल गांधी की इस मांग पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की गई है।
BJP कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी शिकायत
राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी की संपत्ति उनकी घोषित आय के मुकाबले अधिक है।
मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने CBI और ED को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी थी।
हाईकोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों से जांच की प्रगति की जानकारी अदालत को देने को भी कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इस कार्यवाही पर फिलहाल रोक लग गई है।
आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई और जांच रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया पर रोक रहेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि जांच से जुड़ी हाईकोर्ट की कार्यवाही किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

