Chandigarh/Alive News: पंजाब के करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) खारिज करते हुए सरकार को एक महीने के भीतर महंगाई भत्ते (DA) का बकाया एरियर जारी करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के पहले दिए गए फैसले को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया भुगतान रोका नहीं जा सकता और सरकार को तय समय के भीतर यह राशि देनी होगी।
अदालत ने आदेश दिया है कि यदि सरकार एक महीने के भीतर एरियर का भुगतान नहीं करती है, तो बकाया राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। साथ ही, भुगतान पूरा होने के बाद पंजाब के मुख्य सचिव को अदालत में अनुपालन हलफनामा (Affidavit) दाखिल करना होगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स का पूरा बकाया भुगतान नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार विज्ञापनों और अन्य गैर-जरूरी योजनाओं पर खर्च नहीं करेगी।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं
अदालत के फैसले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
- कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कर्मचारियों का हक लंबे समय से लंबित था।
- शिरोमणि अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और सरकार से तुरंत आदेश लागू करने की मांग करेंगे।
- आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह गियासपुरा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री भगवंत मान अदालत के आदेश के अनुसार जल्द समाधान निकालेंगे।
सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ
हाईकोर्ट के इस फैसले से पंजाब सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। वहीं, लंबे समय से DA एरियर का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में इस फैसले से खुशी का माहौल है।

