July 9, 2026

विद्यार्थियों को पोक्सो अधिनियम की दी जानकारी, लगाया जागरूकता शिविर

फरीदाबाद के सेक्टर-28 स्कूल में पोक्सो अधिनियम पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी।

Faridabad/Alive News: फरीदाबाद के सेक्टर-28 स्थित राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से पोक्सो अधिनियम (POCSO Act) पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, उनके कानूनी अधिकारों और यौन अपराधों से संरक्षण संबंधी कानून की जानकारी देना था।

यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन संदीप गर्ग के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह मौजूद रहे।

सीजेएम जितेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को बताया कि पोक्सो अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। उन्होंने कहा कि इस कानून में अपराधों की जांच, सुनवाई, दोषियों को सजा और पीड़ित बच्चों की सुरक्षा व सहायता के स्पष्ट प्रावधान हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की सहमति को ऐसे मामलों में कानून मान्यता नहीं देता।

मुख्य रक्षा अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने विद्यार्थियों को बताया कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध की जानकारी मिले या संदेह हो, तो उसकी सूचना पुलिस या संबंधित अधिकारी को देना कानूनी रूप से जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षकों या पुलिस को देने की अपील की।

पैनल अधिवक्ता दीपक यादव ने भी पोक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी और विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य संजय यादव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। शिविर का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जिसमें विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिए गए।