June 6, 2026

30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, ब्याज में मिलेगी 100% छूट: सलोनी शर्मा

Faridabad/Alive News: नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज में पूरी छूट देने की घोषणा की है। एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना के तहत यह विशेष छूट योजना लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए प्रॉपर्टी मालिकों को 30 जून 2026 तक अपना बकाया टैक्स जमा करना होगा।

सलोनी शर्मा ने कहा कि यदि तय समय तक टैक्स जमा नहीं किया गया तो बकाया राशि पर हर महीने 1.5 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा। इसलिए नागरिक समय रहते इस योजना का लाभ उठाएं।

नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देशों पर एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि टैक्स जमा करने के साथ-साथ नागरिकों को प्रॉपर्टी पोर्टल पर अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन भी करना होगा। ऐसा करने पर ही ब्याज में पूरी छूट मिलेगी।

उन्होंने शहर के सभी प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की कि वे नगर निगम की इस विशेष योजना का फायदा उठाएं और अतिरिक्त ब्याज से बचने के लिए समय पर टैक्स जमा करें।

नगर निगम ने लोगों से यह भी कहा है कि वे निगम के ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित कार्यालय में जाकर अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी अपडेट करें और सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।