May 5, 2024

आवेदन अस्वीकार करने पर कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Chandigarh/Alive News: हरियाणा के अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों का आदेश के बाद भी बोर्ड परीक्षाओं के लिए मान्यता 1 वर्ष ना बढ़ाने और बोर्ड परीक्षा फॉर्म स्वीकार न करने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट ने एडवोकेट पंकज माली के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कोर्ट को बताया था कि सरकार ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन करने का नोटिस जारी किया था। जब याची एसोसिएशन की स्कूलों ने छात्रों के आवेदन दिए तो बोर्ड नहीं स्वीकार करने से इंकार कर दिया। पिछले साल बोर्ड ने इन स्कूलों को अस्थाई मान्यता देते हुए शर्त रखी थी कि यह स्कूल सत्र 2022 23 के लिए छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे।

कोर्ट के आदेश के बाद ही याची स्कूलों ने छात्रों को स्कूलों में प्रवेश किया और जब बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार करने की बारी आई तो बोर्ड ने स्वीकार करने से मना कर दिया है। अगर बोर्ड याची स्कूल के विद्यार्थियों का आवेदन स्वीकार करने से मना कर देता है तो हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा जो बेहद गलत होगा। बोर्ड को अपने वादे अनुसार इस सत्र के विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा पूरा करवाना होगा।