Faridabad/Alive News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा 9 मई 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12 में लगेगी। इसका संचालन जिला एवं सत्र न्यायाधीश व प्राधिकरण के चेयरमैन संदीप गर्ग के मार्गदर्शन में और सीजेएम व प्राधिकरण की सचिव रितु यादव के नेतृत्व में किया जाएगा।
सीजेएम रितु यादव ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मामलों को आपसी सहमति से जल्दी और आसान तरीके से सुलझाना है, ताकि लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय मिल सके।
इस लोक अदालत में कई तरह के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जैसे—
मोटर दुर्घटना मुआवजा (MACT) मामले, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, दीवानी मामले, जमानती आपराधिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, पानी के बिल से जुड़े विवाद (आपसी सहमति से), राजस्व मामले, ट्रैफिक चालान और अन्य छोटे समझौता योग्य मामले।
इसके अलावा, प्री-लिटिगेटिव (अदालत में जाने से पहले) मामलों के लिए 5 मई 2026 को भी विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इनमें बैंक और अन्य संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का आपसी समझौते से निपटारा कराएं।
लोक अदालत की खास बात यह है कि इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। अगर पहले से फीस जमा है तो वह वापस मिल सकती है। यहां लिया गया फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इससे मामलों का जल्दी और स्थायी समाधान हो जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से इस पहल का फायदा उठाने की अपील की है।

