November 17, 2024

नगर निगम ने खोरी कॉलोनी में खाली हुई जमीन पर लगाया नोटिस बोर्ड

Faridabad/ Alive News: नगर निगम खोरी कॉलोनी में खाली हुए स्थानों पर नोटिस बोर्ड लगा रहा है। जिससे भविष्य में दोबारा वन क्षेत्र में कोई खोरी कॉलोनी विकसित न हो सके। निगमायुत के आदेश पर निगम कर्मचारियों द्वारा नोटिस बोर्ड लगाकर लोगों से इस जमीन की खरीद फरोख्त न करने की अपील की गई है।

दरअसल, निगमायुक्त द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक खोरी कॉलोनी में खाली पड़ी जमीन पर निगम कर्मचारियों द्वारा एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है और उस पर निगम प्रशासन द्वारा लिखा गया है कि यह भूमि नगर निगम फरीदाबाद की है। जो कि 1992 से पंजाब लैंड प्रिजवेशन एक्ट 1900 की धारा 4 और 5 के तहत यह सारा इलाका वन क्षेत्र घोषित किया गया है।

इसके साथ ही निगम प्रशासन ने कहा है कि इस भूमि पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण, क्रय विक्रय और तार फेसिंग को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उस व्यक्ति पर प्रशासन द्वारा भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

आपको बता दें कि निगम प्रशासन द्वारा बीते बुधवार को खोरी कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्यवाही होनी थी। लेकिन निगम प्रशासन द्वारा इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित करके खोरीवासियों को जल्द से जल्द खोरी कॉलोनी को खाली करने का आखिरी आदेश दिया गया है। ताकि खोरी वासी अपने घर के समान के साथ अपने घर की एक एक ईट को अपने साथ लेकर जा सके।