June 6, 2026

हरियाणा में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2026 से लागू : डीसी 

Faridabad/Alive news: उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि 01 अप्रैल 2026 से हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के कल्याणार्थ विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी की अधिसूचना जारी की है। लागू नई दरें 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं, जिसका सीधा लाभ जिले के हजारों अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल कामगारों को मिलेगा।

डीसी आयुष सिन्हा ने जिले के सभी श्रमिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे सोशल मीडिया अथवा अन्य किसी भी माध्यम से प्रसारित भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी अपुष्ट जानकारियां अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं। अतः सभी श्रमिक केवल आधिकारिक स्रोतों तथा सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर ही विश्वास करें।

हरियाणा सरकार ने तय की न्यूनतम वेतन की नई सीमा
डीसी आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की ओर से 9 अप्रैल 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई दरों के अनुसार अब अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़ाकर 15,220 रुपये, अर्ध-कुशल श्रमिकों का 16,780 रुपये, कुशल श्रमिकों का 18,500 रुपये और उच्च कुशल श्रमिकों का अब 19,425 रुपये प्रति माह का मानदेय प्राप्त होगा।