April 28, 2024

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में हुई बढ़ोतरी

Palwal/Alive News : प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली विवाह शगुन की राशि में बढ़ोतरी की है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों एवं विधवा महिलाओं को उनकी पुत्री के विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी लड़कियों के विवाह के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 71 हजार रुपए कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर तथा 5 हजार रुपए की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत दी जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली विवाह शगुन की राशि को भी बढ़ाकर अब 31 हजार रुपए कर दिया गया है। योजना के तहत पहले पात्र लाभार्थियों को 11 हजार रुपए राशि कन्यादान के तौर पर प्रदान की जाती थी। उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर अक 28 हजार रुपए तथा 3 हजार रुपए की राशि शादी का पंजीकरण कराने के उपरांत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को अब सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों के लिए 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ सभी वर्गों के बीपीएल परिवार उठा सकते हैं।