May 6, 2024

अवैध फार्म हाउसों पर एक दिन की कार्रवाही के बाद लगी रोक

Faridabad/Alive News : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउसों पर नगर निगम द्वारा और वन विभाग द्वारा एक दिन की तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद रोक लगा दी गई है। शहीदी दिवस पर छुट्टी होने के कारण फार्म हाउस संचालकों को फार्म हाउस खाली करने का एक दिन का समय दिया गया है।

बता दें, कि अरावली में वन विभाग की करीब पांच सौ हेक्टेयर जमीन पर अवैध निर्माण हैं। इनमें लगभग 140 फार्म हाउस, शिक्षण संस्थान, होटल व कॉलोनियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम और वन विभाग की ओर से दो माह से तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन यह कार्रवाई नाम मात्र तक सीमित हैं। निगम की ओर से अब तक 13 फार्म हाउस को तोड़ा जा चुका है। इनमें चार फार्म हाउसों में तोड़फोड़ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बुधवार को शामिल की थी। दूसरी ओर बृहस्पतिवार को अरावली वन क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होनी है।

इसे लेकर अधिकारियों के हाथ- पांच फूले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 20 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने साफ लहजे में नगर निगम और हरियाणा सरकार से कहा है कि क्या अरावली में अवैध फार्म हाउस ढहाने के लिए बार-बार कहा जाएगा। कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद बुधवार को नगर निगम और वन विभाग ने 15 फार्म हाउसों को ढहाने की योजना बनाई थी। वह भी केवल चार तक सीमित रह गई है। बेहद धीमी गति से की जा रही इस तोड़फोड़ कार्रवाई पर निगम को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ सकता है।