Faridabad/Alive News: ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-80 में प्लॉट खरीदने वाले 68 लोगों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्लॉट धारकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) को निर्देश दिया है कि चार महीने के भीतर सभी आवंटियों को उनके प्लॉटों पर कब्जा दिलाया जाए।
जानकारी के अनुसार, करीब तीन साल पहले सेक्टर-80 में प्राधिकरण द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए गए थे। इसमें 68 से अधिक लोगों ने प्लॉट खरीदे थे, लेकिन बड़ौली और पहलाद गांव के लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा नहीं छोड़े जाने के कारण आवंटियों को अभी तक उनका हक नहीं मिल सका।
पिछले करीब कई महीनों से दोनों गांवों के लोग प्लॉट वाली जमीन पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इस स्थिति के चलते प्राधिकरण भी प्लॉट धारकों को कब्जा दिलाने में असमर्थ रहा।
लंबे समय तक प्राधिकरण के चक्कर काटने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला, तो प्लॉट धारकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता मदन शर्मा और केशव ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें अपने प्लॉट का कब्जा मिल जाएगा।

