Faridabad/Alive News: हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर की 143 पदों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए सामाजिक आर्थिक आधार पर अनुभव के लिए दिए जाने वाले 10 अंकों के लाभ पर रोक लगा दी है।
आज का दाखिल करते हुए सोनीपत निवासी अर्पित गहलावत का कहना है हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर के 143 पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुसार सामाजिक आर्थिक आधार पर 10 अंक व अनुभव के 10 अंक देने का प्रावधान था। याची ने कहा कि यह दोनों प्रावधान केवल हरियाणा के मूलनिवासी के लिए रखे गए हैं। इस प्रकार से संविधान के प्रावधान का उल्लंघन कर दूसरे राज्यों के आवेदकों को वंचित किया जा रहा है।
संविधान के अनुसार देश में केवल एक ही नागरिकता है और वह भारत देश की है। इस प्रकार साबरी की नियुक्तियों में राज्य के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना देश के संविधान के खिलाफ है। याची पक्ष की दलीलों से प्राथमिक तौर पर सहमति जताते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती में इन 20 अंकों के लाभ को निलंबित कर दिया है।