May 20, 2024

आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई तय

Faridabad/Alive News: हरियाणा सरकार की ओर से निजी क्षेत्रों की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों को दिए गए 75% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन किया जाता है। यदि नियोक्ताओं से कर्मचारियों को चुनने का अधिकार ले लिया जाए तो उद्योग कैसे आगे बढ़ सकेंगे।

हरियाणा सरकार का 75% आरक्षण का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय है। यह कानून उन युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र है। हरियाणा सरकार कह चुकी है कि संविधान के जिस प्रावधान का हवाला देकर यह एसोसिएशन हाई कोर्ट पहुंची है, नागरिकों के लिए है।

कंपनी पर वह लागू ही नहीं होता ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा की गई इस प्रावधान पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार अपील में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और कहा गया था कि हाईकोर्ट ने बिना उनका पक्ष ने आरक्षण पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक का आदेश रद्द करते हुए पिछले साल हाईकोर्ट को 1 महीने के भीतर केस का निपटारा करने का आदेश दिया था। आदेश के बावजूद कि इसका अभी निपटारा नहीं हो सका है ऐसे में अब हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को सुनवाई तय की है।