May 19, 2024

नियम 134ए के तहत बच्चों के दाखिले को लेकर हरियाणा सरकार मौन: एचपीएससी

Chandigarh/Alive News: प्रदेश के निजी स्कूलों में
नियम 134ए के अंतर्गत बच्चों का दाखिला न होने से परेशान अभिभावकों में निजी स्कूलों को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलने लगी है। अभिभावकों के बीच फैली इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हरियाणा प्रोग्रसिव स्कूल्स कांफ्रेंस ने स्पष्टीकरण दिया है।

दरअसल, नियम 134ए के अंतर्गत दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों में प्रवेश संबंधित निजी स्कूलों को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैल रही है। इन्हें दूर करने के लिए हरियाणा प्रोग्रसिव स्कूल्स कांफ्रेंस ने स्पष्टीकरण दिया है। एचपीएससी ने सरकार से नियमावली के अनुसार और उच्च न्यायलय के दिशा निर्देशानुसार धारा 134ए के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया करने की मांग की है।

एचपीएससी के प्रांतीय एस.एस. गुसाईं ने स्पष्टीकरण में कहा कि सरकार मौन है और भ्राँतियां फैल रही हैं कि प्राइवेट स्कूल प्रवेश देने मे आनाकानी कर रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि सरकार द्वारा विभिन्न स्कूलों में 134ए के अन्तर्गत चयनित छात्रों की प्रवेश परीक्षा का तौर तरीका क्या है, छात्रों के परिवार पहचान पत्र की जांच हुई भी या नहीं। शैक्षणिक सत्र लगभग समाप्त होने वाला है।

कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों से आबंटित किए गए हैं जिनकी प्रवेश परीक्षा भी नहीं ली गई। ऐसे और भी हिन्दी मीडियम के बच्चे चयनित हुए है। क्या ऐसे बच्चे नये माहौल में और अंग्रेजी मीडियम में इतनी जल्दी ढल पाएंगे। सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूलों में वार्षिक परीक्षा फरवरी में होती है। 31 दिसम्बर को एडमिशन किए बच्चे क्या सफल हो पाएंगे, यदि नहीं तो उनके साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा?

उन्होंने कहा कि एक स्कूल में दो सौ बच्चे और बहुत से स्कूलों में एक भी नहीं। सरकारी स्कूलों के बच्चों को बिना प्रवेश परीक्षा के भेजने के पीछे सरकार की मनसा में खोट दिखाई दे रहा है एक दिन सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को निजी स्कूलों में भेज कर अपना आर्थिक बोझ पूरी तरह से खत्म करने की ओर बढती नजर आरही है। प्राइवेट स्कूलों को भी कोर्ट के आदेश अनुकूल इन 134ए के अधीन फीस देने में सरकार आनाकानी कर रही है।