May 3, 2024

हरियाणाः एक दिन में मिले ओमिक्रॉन के 23 मामले, नववर्ष पर जश्न मनाने के लिए पाबंदियों में नहीं मिलेगी ढील

Chandigarh/Alive News: हरियाणा में कोविड-19 की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। कोरोना के सामान्य मामलों के साथ ही नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। गुरुवार को कोरोना के 300 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से 23 मामले ओमिक्रॉन के हैं। अब तक प्रदेश में एक दिन में ओमिक्रॉन के ये सर्वाधिक केस हैं। अब प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या 37 हो गई है।

स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते हरियाणा सरकार ने धरना प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। नए मामलों को लेकर गुरुग्राम और फरीदाबाद एक बार फिर हॉटस्पॉट बने हैं। इन दोनों जिलों में सबसे अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1047 हो गई है। 684 संदिग्ध मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 
गुरुवार को गुरुग्राम में 180, फरीदाबाद में 44, सोनीपत में 12, पंचकूला में 20, अंबाला में 9, हिसार में 4, करनाल में 2, पानीपत, कैथल, चरखी दादरी, नूंह में 1-1, रोहतक में 4, यमुनानगर में 7, कुरुक्षेत्र, जींद, रेवाड़ी में 3-3, झज्जर में 4 नए संक्रमित मिले हैं। पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी व सिरसा ही ऐसे जिले हैं, जिनमें गुरुवार को कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया।

स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 40145 लोगों के नमूने कोविड की जांच के लिए 30 दिसंबर को लिए। राहत की बात यह है कि प्रदेश में कोविड की मृत्यु दर 1.30 प्रतिशत है, जबकि रिकवरी रेट 98.56 है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर डीसी की ओर से गठित जिला स्तरीय टीमें औचक जांच करेंगी।

सिनेमा हॉल, मॉल, बैंक्वेट हॉल इत्यादि जगह आने-जाने वालों को वैक्सीन लगी है या नही, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्थल मालिक या प्रबंधक की होगी। जिलों में उपायुक्तों को रेंडम चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। टीमों की जांच के दौरान स्थल पर मौजूद अगर कोई व्यक्ति बिना टीकाकरण के मिलता है तो धारा-188 यानि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

नववर्ष पर जश्न मनाने के लिए पाबंदियों में नहीं मिलेगी ढील
हरियाणा सरकार नए साल का जश्न मनाने वालों को कोविड के मद्देनजर लगाई बंदिशों में बिल्कुल ढील नहीं देगी। रात 11 बजे तुरंत प्रभाव से कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा। कर्फ्यू लगने के बाद नए साल का जश्न मनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए नए साल का जश्न 11 बजे से पहले मनाकर घर पहुंचना होगा। इसके बाद अगर सार्वजनिक स्थलों पर जश्न मनाते मिले तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पुलिस को कार्रवाई के लिए अधिकृत कर दिया है।