May 9, 2024

आरटीई और 134-ए के तहत दाखिले के नाम पर गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार

Faridabad/Alive News: हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चो की निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार नियम 134-ए को समाप्त करने का नोटिफिकेशन 28 मार्च 2022 को जारी किया। पूरे प्रदेश में आरटीई एक्ट 2009 (शिक्षा का अधिकार कानून केंद्र सरकार के कानून) के तहत नर्सरी ओर पहली कक्षा से दाखिले होंगे और उन्हें आठवी कक्षा तक प्रदेश के निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा मिलेग।

सरकार द्वारा 134-ए को समाप्त करने के आदेश पर पूरे प्रदेश में इसका विरोध हुआ। जिसके बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ब्यान दिया कि 134-ए समाप्त नही किया उसे दोबारा से बहाल किया जा रहा है। कैलाश चंद एड्वोकेट का कहना है कि ये सभी आमजन को गुमराह करने का एक तरीका था, शिक्षा मंत्री ने अपने बयान का नोटिफिकेशन कोई जारी नही किया, सिर्फ गरीबो के हक के साथ खिलवाड़ करने का एक मात्र चाल चली।

सरकार ने नया आदेश जारी हुआ जिसमें सरकारी स्कूलो में पढ़ने वाले बच्चो को निजी स्कूलों में कक्षा दूसरी से कक्षा 12वी तक निशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया। जो गरीब आमजन के बच्चो के लिये एक छलावा मात्र था। सरकार के आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के आवेदन फॉर्म 16 अप्रैल से शुरू हुए 25 अप्रैल भरे जाने थे। लेकिन आज तारीख 25 अप्रैल हो गई आज तक पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में एक भी आवेदन फॉर्म आरटीई एक्ट के जमा नही हो पाए।

पूरे प्रदेश के आवेदनकर्ता शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों में आवेदन जमा करवाने के लिये चक्कर लगाते परंतु सरकार और निजी स्कूलों ने ऐसे बच्चों की एक न सुनी। कैलाश चंद एड्वोकेट ने शिक्षा मंत्री से को कड़े शब्दो मे कहा है जल्दी से जल्दी 134-ए को बहाल करने के आदेश जारी करके 134 के आवेदन शुरु करे क्योकि पूरे देश मे 134-ए से बेहतर कोई शिक्षा का प्रावधान नही है अगर सरकार इसे जल्दी से जल्दी बहाल कर अन्यथा वे उच्च न्ययालय की शरण लेंगे।