Noida/Alive News: ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने और रिन्यूअल की प्रक्रिया में अब एक अहम बदलाव किया गया है। पहले जहां आवेदकों को केवल मेडिकल करवाकर उसका सर्टिफिकेट जमा करना होता था, वहीं अब डॉक्टर की फीस की रसीद जमा करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
इस संबंध में एसआई संजय कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को डीएल रिन्यूअल के लिए मेडिकल फॉर्म 1ए भरना अनिवार्य है। यह मेडिकल केवल अधिकृत (सरकारी) डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही जिस डॉक्टर ने मेडिकल किया है, उसकी फीस की रसीद भी आवेदन के साथ जमा करनी होगी।
उन्होंने बताया कि फीस रसीद से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मेडिकल परीक्षण सक्षम और अधिकृत चिकित्सक द्वारा ही किया गया है। कई बार जानकारी के अभाव में आवेदक केवल मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें बाद में फीस रसीद लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

