May 8, 2024

ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान स्वयं भर सकेंगे फसल नुकसान का ब्यौरा

Faridabad/Alive News : सरकार ने किसान हित में बड़ा निर्णय लेते हुए ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लांच किया है। किसानों को जोखिम मुक्त करना हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पोर्टल के लांच होने से अब किसान स्वयं अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे।

उपायुक्त ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मैनुअल दिया जाता रहा है और सालों से चली आ रही मैनुअल मुआवजा प्रणाली को बदलते हुए अब इस पोर्टल के माध्यम से यह मुआवजा भी ऑनलाइन कर दिया गया है।

इसके लिए किसानों को ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के अलावा और कहीं भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि संबंधित खसरा नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर किसान समय-समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। पंजीकरण हेतु मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र या ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पंजीकरण नम्बर में से कोई एक अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि किसानों को आग, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा, शीत लहर, भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटना, जलभराव, भारी बारिश, कीट का हमला और धूल भरी आंधी के कारण होने वाले फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा।

डीसी ने बताया कि फसल का मुआवजा भुगतान के लिए पांच स्लैब बनाए गए है। जिसमें 24 प्रतिशत, 25 से 32 प्रतिशत, 33 से 49 प्रतिशत, 50 से 74 प्रतिशत और 75 से 100 प्रतिशत में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन फॉर्म से अपना-अपना लॉगिन करेंगे। वे फसल नुकसान के लिए किसान द्वारा प्रस्तुत आवेदन को देख सकेंगे।