August 10, 2026

डॉ. बी.आर. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति के लिए 17 अगस्त से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन; जानें पात्रता, आय सीमा व जरूरी दस्तावेज

Photo : AI

Faridabad/Alive News: हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अन्त्योदय (सेवा) विभाग द्वारा संचालित ‘डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना’ (वर्ष 2025-26) के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त 2026 से शुरू हो रहे हैं।

जिला कल्याण अधिकारी ममता शर्मा ने बताया कि छात्र-छात्राएं विभागीय पोर्टल saralharyana.gov.in पर 17 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त-घुमंतु-टपरीवास श्रेणियों तथा सामान्य वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है।

अनुसूचित जाति (SC): 10वीं के आधार पर: शहरी क्षेत्र हेतु 70% तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 60%
12वीं के आधार पर: शहरी क्षेत्र हेतु 75% तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 70%
स्नातक (Graduate) के आधार पर: शहरी क्षेत्र हेतु 65% तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 60%

पिछड़ा वर्ग-ए (BCA): 10वीं के आधार पर: शहरी क्षेत्र हेतु 70% तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 60%
पिछड़ा वर्ग-बी (BCB) एवं सामान्य वर्ग (General):
10वीं के आधार पर: शहरी क्षेत्र हेतु 80% तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 75%

मूल निवास व आय सीमा: आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। छात्र/छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र
हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile)
उत्तीर्ण की गई कक्षा की मार्कशीट एवं अगली कक्षा का आईडी कार्ड
परिवार पहचान पत्र (PPP) में वेरीफाइड चालू बैंक खाता
माता-पिता/अभिभावक का वित्तीय वर्ष 2026-27 का आय प्रमाण पत्र

आधार कार्ड एवं फैमिली आईडी
योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी या सहायता के लिए विद्यार्थी जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय (कमरा नंबर 408-409, 4th फ्लोर, लघु सचिवालय, सेक्टर-12, फरीदाबाद) में संपर्क कर सकते हैं।