May 5, 2024

आय से अधिक संपत्ति मामला : कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को सुनाई चार साल की कैद, लगाया 50 लाख जुर्माना

Chandigarh/Alive News : राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के नेता ओम प्रकाश चौटाला को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा और 50 लाख जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने उनके असोला गुरुग्राम समेत 4 संपत्तियां जब्त करने का आदेश भी दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट का फैसला आने के बाद बेटे अभय चौटाला ने इस फैसला को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कहीं। ओम प्रकाश चौटाला पर मुख्यमंत्री रहते हुए आय से 189 गुना अधिक संपत्ति एकत्र करने का आरोप था। सीबीआई ने पूर्व सीएम और उके बेटों पर मामला दर्ज किया था। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 21 मई को दोषी ठहराया था।

ये था पूरा मामला
सीबीआई की एफआईआर के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए आरोपी ओम प्रकाश चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च, 2005 की अवधि के दौरान अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों की मिलीभगत से चल और अचल संपत्ति जमा की, जोकि उनकी आय के ज्ञात वैध स्रोतों से बहुत अधिक थी। जांच के दौरान चौटाला व उनके परिवार के नाम पर एक हजार 467 करोड़ रुपये की संपति पाई गई।

जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने भारी संपत्ति जमा की और पूरे देश में हजारों एकड़ जमीन, मल्टी कॉम्प्लेक्स, महलनुमा आवासीय घर, होटल, फार्म हाउस, बिजनेस एजेंसियां, पेट्रोल पंप और अन्य निवेश के अलावा विदेशों में भारी निवेश किया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि नकदी और आभूषण के अलावा कुल 43 अचल संपत्तियां जमा की गईं। एफआईआर में सूचीबद्ध 43 कथित संपत्तियों के अलावा अतिरिक्त संपत्तियां भी आरोपी परिवार की होने का संदेह पाया गया था।