April 19, 2024

ईपीएफओ से पैसे निकालने के नियमों में हुआ बदलाव

New Delhi/Alive News : कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ईपीएफओ ने अपने 6 करोड़ सदस्यों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब पीएफ अकाउंट के निकासी पर कर्मचारियों के खाते में 3 दिन में पैसा आ जाएगा। कोरोना को देखते हुए ईपीएफओ ने अपने सब्स्क्राइबर को प्रोविडेंट फंड से एडवांस पैसा निकालने की भी अनुमति दे दी है।

मिली जानकारी के अनुसार इसके तहत सदस्यों को तीन महीने का मूल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) या उनके भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, तो कर्मचारी अपने निजी कार्य हेतु ईपीएफओ से पैसे निकाल सकता है। श्रम मंत्रालय के एक बयान के अनुसार कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने अंशधारकों की मदद करने के लिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरी बार कोविड-19 अग्रिम लेने की इजाजत दी है, जिसे कर्मचारियों को वापस नहीं करना है।

दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछले साल की शुरुआत में ही अपने सदस्यों को महामारी के कारण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से रूपये निकलने की अनुमति दी थी। ईपीएफओ ने देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर रखते हुए पांच करोड़ से अधिक कर्मचारियों को पीएफ खाते से दूसरी बार पैसा निकालने की अनुमति दी है। इसके लिए जिन कर्मचारियों को भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म -31को भरना होगा और किस कार्य हेतु पैसे निकाल रहे है उसकी जानकारी देनी होगी। संबंधित मामले में आनलाइन प्रक्रिया पूरी होने पर कर्मचारी के खाते में पैसों को भेज दिया जाएगा।