Faridabad/Alive News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा 9 मई 2026 को जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12 में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन संदीप गर्ग के मार्गदर्शन और सीजेएम जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित होगा।
सीजेएम जितेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को जल्दी, आसान और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिए अदालतों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा।
लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, जमानती आपराधिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी बिल विवाद, राजस्व मामले, ट्रैफिक चालान और अन्य छोटे समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों को आपसी समझौते से निपटाएं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती और पहले जमा की गई फीस भी नियमों के अनुसार वापस कर दी जाती है।
सीजेएम ने कहा कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इससे लोगों को जल्दी न्याय मिलने के साथ-साथ अदालतों पर बढ़ते मामलों का बोझ भी कम होगा।

