Faridabad/Alive News: फरीदाबाद में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान सीही सर्किल और बल्लभगढ़ जोन समेत कई इलाकों में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम डीसी आयुष सिन्हा के मार्गदर्शन में किया गया।
इस दौरान लोगों को समझाया गया कि बाल विवाह करना और करवाना कानूनन अपराध है। साथ ही सभी को यह शपथ भी दिलाई गई कि वे न खुद बाल विवाह करेंगे और न ही किसी को करने देंगे।
बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने बताया कि कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करना पूरी तरह गलत और गैरकानूनी है। अगर कोई इसमें शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। दोषी को 2 साल तक की जेल या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कहीं बाल विवाह की जानकारी मिले, तो तुरंत उसे रोकने की कोशिश करें और पास के पुलिस थाने या चौकी में सूचना दें। इसके अलावा 112 नंबर पर कॉल करके भी शिकायत की जा सकती है।
प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। लोगों से कहा गया है कि वे इस कुप्रथा को खत्म करने में प्रशासन का सहयोग करें।

