April 18, 2024

दिल्‍ली में बदलेगी शराब दुकानों की सूरत, दिल्‍लीवासी सीधे कंपनी से खरीद सकेंगे ताजा बीयर

New Delhi/Alive News : दिल्ली सरकार ने अब राजधानी में शराब की दुकानों की सूरत बदलने, शराब बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने, लोगों को ताजा बीयर उपलब्‍ध कराने, कर चोरी रोकने और नकली शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। दिल्‍ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खुली जगह वाली होंगी, ये एयर कंडीशन युक्त होंगी, जहां धक्का- मुक्की नहीं होगी और लोग आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे।

दिल्ली सरकार की सोमवार को सार्वजनिक की गई आबकारी नीति के अनुसार देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें (एल-7वी) किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स में कहीं भी खोली जा सकती हैं। दिल्ली सरकार 32 क्षेत्रों के लिए एल-7वी लाइसेंस को लेकर निविदाएं जारी कर चुकी है।

लग्‍जरी होंगी शराब की दुकानें
नई आबकारी नीति के अनुसार प्रत्येक खुदरा शराब विक्रेता ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं देगा जिससे वे आएं और सामान लेकर आसानी से जाएं। उन्हें इसी के हिसाब से दुकानों को तैयार करना होगा। अब दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार या भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी। शराब की दुकानों को एयर कंडीशन के साथ रोशनी की अच्छी व्यवस्था और शीशे के दरवाजे रखने होंगे। दुकान के बाहर और भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी।

करनी होगी पर्याप्‍त सुरक्षा व्‍यवस्‍था
नई आबकारी नीति में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। यदि दुकान पड़ोस के लिए ‘उपद्रव’ का कारण बनती है और सरकार को शिकायत मिलती है, तो उस संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन खुदरा शराब दुकानों के साथ प्रत्येक जोन में कुल 27 खुदरा दुकानें होंगी। आबकारी नीति 2021- 22 के मुताबिक दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 निगम वार्डो को 30 जोन में बांटा गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 दुकानें होंगी। जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शराब की 10 खुदरा दुकानें

लोग सीधे कंपनी से ले सकेंगे ताजा बीयर
नई आबकारी नीति, 2021 में बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। इसके तहत दिल्लीवासी अब इन छोटी इकाइयों से ताजा ड्रॉट (खुली) बीयर ले सकते हैं। नई नीति का मकसद दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना और नकली शराब पर अंकुश लगाना है। नीति के तहत बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बार और रेस्तरां में आपूर्ति करने और लोगों को घर के लिए बीयर की बिक्री की अनुमति दी गई है।

विशेष प्रकार के लेबल लगाएगी सरकार
दिल्ली सरकार शराब की खुदरा बिक्री के नियमन, कर चोरी तथा नकली शराब पर लगाम लगाने के लिए विशेष प्रकार के लेबल, जांच टीम और अत्याधुनिक प्रयोगशाला जैसे कदम उठा रही है। नीति के अनुसार विभाग ने कर चोरी रोकने तथा आपूर्ति श्रृंखला में कालाबजारी पर अंकुश लगाने के लिए उच्च सुरक्षा विशेषताओं से युक्त आबकारी लेबल पेश किया है। इसे भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लि.(एसपीएमसीआईएल) ने तैयार किया है। इसे समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। नए लेबल में उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। इससे इसका क्लोन और नकली लेबल नहीं बनाया जा सकता है। अत: इससे कर चोरी पर लगाम लगेगी।

नकली शराब मिलने पर होगा लाइसेंस रद्द
कोई भी लाइसेंस धारक या खुदरा दुकानदार के पास नकली शराब पाई जाती है, उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और संबंधित कानून के अनुसार आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे विक्रेता को स्थायी रूप से काली सूची में डाला जाएगा और उस पर दिल्ली में दुकान चलाने पर पाबंदी होगी। साथ ही आबाकारी विभाग यह सूचना दूसरे राज्यों को भी देगा। नकली शराब की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करेगी। यह प्रयोगशाला नकली शराब का पता लगाने का काम करेगा। सरकार उद्योग के साथ मिलकर सुरक्षा मानक और गतिविधियां भी तय करेगी।