Chandigarh/Alive News : घर से भागकर विवाह करने वाले प्रेमी जोड़े ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। प्रेमी जोड़े ने दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि दोनों के दादा भाई थे, इसलिए उनकी जान को खतरा है। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही दोनों का रिश्ता अवैध हो सकता है। बावजूद इसके संविधान का दिया जीवन व सुरक्षा का अधिकार नहीं छिनता। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए पलवल के एसपी को दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के सवाल के जवाब में जोड़े ने बताया कि दोनों का ही यह पहला विवाह है और दोनों विवाह की न्यूनतम आयु पूरी कर चुके हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही दोनों का रिश्ता हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध न हो परंतु यह जीवन और सुरक्षा के मौलिक अधिकारों के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। रिश्ते की वैधता को लेकर यह याचिका दाखिल नहीं की गई है बल्कि यह याचिका तो जीवन और सुरक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए दाखिल की गई है।
हाईकोर्ट ने सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने पलवल के एसपी को दोनो की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है ताकि वह ऑनर किलिंग का शिकार न हो। हाईकोर्ट ने अपनी अगली सुनवाई में पलवल के एसपी को याचिका पर हलफनामा सौंपने के भी आदेश जारी किए है।