May 18, 2024

डीडीएमए के आदेश के बाद दिल्ली में 1 नवंबर से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स

New Delhi/Alive News : दिल्ली में बेशक छठ पूजा आयोजन की इजाजत मिल गई है, लेकिन इस बार यमुना किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जायेगा। इसकी जगह राजस्व विभाग अलग-अलग जगहों की पहचान कर एमसीडी, डीडीए समेत दूसरी एजेसियों की मदद से पूजा घाट तैयार करेंगे। इन्हीं जगहों पर सार्वजनिक तौर से छठ पूजा का आयोजन होगा। दूसरी तरफ दिल्ली में 100 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे।

मिली जानकारी के अनुसार शादियों और अंत्येष्टि में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होगा और स्कूल बच्चों के लिए खुले होंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। वहीं, शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए एओपी भी तैयार कर ली है। जो 31 नवबंर की मध्यरात्रि से लागू हो जाएगा।

जानकारी के मुताबिक इस साल दिल्ली में चिन्हित स्थानों पर ही छठ पूजा होगी। यमुना के किसी भी घाट पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। हर जिला मजिस्ट्रेट अपने इलाके में एमसीडी, डीडीए, डीजेबी, डीपीसीसी, वन विभाग, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग जैसी एजेसियों की मदद से पूजा घाटों को तैयार करवाएगा।

एमसीडी समेत संबंधित सभी एजेसियां पूजा के बाद वहां मौजूद सारी सामग्री इकट्ठा कर उसका सही तरीके से निपटान करेंगी। कोई भी छठ व्रती किसी भी तरह की पूजा सामग्री, खाना, तेल समेत दूसरी कोई चीज यमुना में नहीं फेंक सकेगा। जिले के पुलिस उपायुक्त की यह जिम्मेदारी होगी कि यमुना नदी में सामग्री न फेंकी जाए। ऐसा न होने पर कार्रवाई की जाएगी।