May 5, 2024

मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा

Faridabad/ Alive News : जिले में एक तरफ दीवाली तैयारियों को लेकर लोग अपने घरो को सजाने में लगे हुए है। वही दूसरी तरफ मुनाफाखोर लोग दिमाग लगाकर लोगों को जहर परोसने की तैयारी में है। हालांकि सीएम फलाइंग ऐसे मिलावटखोर व्यापारियों की धड़-पकड़ के लिए टीम गठित की है जो शहर में काम कर रही है।

सीएम फलाइंग और स्वास्थय विभागों की टीम ने मिलकर देर रात तक जवाहर कालोनी, ओल्ड फरीदाबाद, सराय ख्वाजा और बल्लभगढ़ की मार्किट में उन दुकान को चिन्हित किया है। जिनकी शिकायत स्वास्थय विभाग को मिल रही है। विभाग ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1982 के तहत कुछ दुकानदारों पर कार्यवाही इसलिए की क्योकि बहुत से दुकानदार उपभोक्ता को मिठाई डब्बों में तोलकर देते हुए पाए गए। इससे उपभोक्ता को मिठाई 1 किलो की बजाए 9 सौ ग्राम मिल रही है।


– ऐसे करें मिलावट की पहचान
– नमक के घोल को मिठाई पर डाले, अगर नमक के घोल का रंग बदल जाता है मिठाई नकली है।
– कफ सीरफ की एक ढक्कन मिठाई पर डाले सीरप का रंग बदल जाता है तो मिठाई नकली है।
– तेल से शरीर पर मालिश करें, अगर मिलावटी होगा तो चिकनाई कम होगी।
– सरसों तेल में आर्जीमन की मिलावट की जाती है। नाइट्रिक एसिड डालने पर मिलावटी तेल में लाल और हरें रंग की परत जम जाएगी।

– मिलावटी मिठाई से हो सकती है दिक्कत
क्यूआरजी हेल्थ सिटी अस्पताल के बैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ संजय ने बताया कि मिलावटी मिठाइंया या अन्य खाद्य पदार्थ खाने से पेट में इन्फेक्शन होने के साथ तेज दर्द, पेट खराब होना, लूज मोशन, जी मिचलान, बुखार होने का खतरा रहता है। कई बार मिठाईयों से लीवर और किडनी को भी दिक्कत होती है।

– यहां करें शिकायत   
कोर्ट की प्रथम मंजिल पर उपभोक्ता फोरम है। यहां आमजन किसी कार्यदिवस पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शिकायत दे सकता है। इसके पीठासिन अधिकारी एस के कौशिक है। उपभोक्ता फोरम के दो सदस्य आरएस धारीवाल अनीता पी सिंह भी है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1982 के तहत कोई भी दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा नही तोल सकता है। इसके लिए उसे पहले बताना होगा कि एक किलोग्राम मिठाई दे रही है या फिर 900 ग्राम। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1982 के तहत अगर कोई उपभोक्ता फोरम में फाइल जमा करता है तो कोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए दुकानदार पर सजा और जुर्माना दोनो कर सकती है।