May 4, 2024

बिना लाइसेंस के प्रापर्टी खरीदने और बेचने वाले डीलरों पर होगी कार्यवाही

Faridabad/Alive News: अब बिना लाइसेंस के प्रापर्टी खरीदने और बेचने का काम करने वालों पर जिला प्रशासन कड़ा रूप अपना रहा है। जिला प्रशासन इनके कार्यालयों को सील करने की तैयारी में है। इस बारे में 23 दिसंबर को जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक भी होने जा रही है। इसमें तीनों एसडीएम, पुलिस अधिकारी और जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारी सहित अन्य मौजूद रहेंगे।

दरअसल, बिना लाइसेंस के प्रापर्टी खरीदने और बेचने वाले प्रापर्टी डीलरों पर लगाम लगाने के लिए 13 साल पहले हरियाणा प्रापर्टी डीलर एंड कंसलटेंट एक्ट-2008 बना था। इस कानून के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोई भी व्यक्ति प्रापर्टी का कारोबार नहीं कर सकता। मोटे मुनाफे का सौदा होने की वजह से हालत ऐसे हो गए हैं कि इसमें जनप्रतिनिधि, राजनेता से लेकर अधिवक्ता, दुकानदार सहित अन्य लोग भी बिना लाइसेंस के प्रापर्टी के कारोबार में लगे हैं।

यही कारण है कि प्रापर्टी से संबंधित धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। इन पर अंकुश के लिए ही एक्ट बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद जिले में अधिकतर डीलर लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं। बिना लाइसेंस के घूम रहे डीलर कृषि योग्य भूमि पर कालोनी काटकर गायब हो जाते हैं। इसके बाद जो कार्रवाई होती है, उससे सीधा नुकसान यहां प्लाट पर मकान बनाने वालों को होता है। क्योंकि प्रापर्टी डीलर का कहीं भी कोई दस्तावेज कालोनी काटने में नहीं लगता।

ऐसे डीलर तहसीलदारों से सेटिग कर प्लाटों की रजिस्ट्री भी करा देते हैं। यदि डीलर के पास लाइसेंस होगा तो गलत काम करने के बाद उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। बिना पंजीकृत डीलर से संपत्ति की खरीद-फरोख्त नही करनी चाहिए। ऐसे लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं। पंजीकृत प्रापर्टी डीलर गलत डील करने के जिम्मेदार होते हैं।