November 23, 2024

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं : उपायुक्त

Faridabad/Alive News : उपायुक्त यशपाल ने कहा कि महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना आरंभ की गई है, जिसका नाम हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

डीसी यशपाल ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से महिलाओं को ऋण उद्यम स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाएगा।

जिला महिला विकास निगम के के जिला प्रबंधक देशराज ने महिलाओं पात्रता बारे जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत केवल हरियाणा की मूल निवासी हो और ऐसी महिलाएं जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार 5 लाख रुपये से अधिक आय न हो। इस योजना के लिए लाभ पात्र है। ईएमआई के भुगतान के चुकाने के मामले में विलंबित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई ब्याज सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लाभार्थियों के 36 महीने के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेज की सूची के अनुसार इस योजना के लिए महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए।