May 20, 2024

जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की दर निर्धारित

Palwal/Alive News: उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर अस्पतालों व व्यक्तिगत के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन व ऑक्सीजन सिलेंडर की दरें निर्धारित की हैं।

उपायुक्त ने बताया कि कोरोना की परिस्थितियों के कारण अस्पतालों व होम आइसोलेशन पर रह रहे मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए जिला में ऑक्सीजन के रेट निर्धारित किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि बी-टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर के वितरक की दरें 250 रुपए जमा जीएसटी और डी-टाइप सिलेंडर के वितरक की दरें 500 रुपए जमा जीएसटी निर्धारित की हैं।

इसी प्रकार पानीपत से सप्लाई होने वाली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की दर 29.20 रुपए जमा जीएसटी निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।