June 14, 2026

परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर तक एंट्री बंद, धारा 144 लागू

Palwal/Alive News : जिलाधीश मनीराम शर्मा ने 27 सितम्बर 2017 से 16 अक्तूबर 2017 तक आयोजित होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं व बारहवीं (ओपन स्कूल) की परीक्षाओं के लिए स्थापित किए गए परीक्षा केन्द्रों के सभी ओर 200 मीटर दूरी तक के क्षेत्र में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन व फोटोस्टेट मशीनों को ऑपरेट करना निषेध कर दिया है।

जिला में निर्धारित किए गए परीक्षा केन्द्रों पर उक्त परीक्षाओं को शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी रूप से पूर्ण करने तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के उद्वेश्य से धारा 144 लागू कर दी है।

जिलाधीश के उक्त आदेश डयूटी दे रहे सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा पुलिस अधिकारियो व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश के उक्त आदेशों की उल्लंघन पर कार्यवाही की जाएगी।