Faridabad/Alive News: दीपावली पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने पटाखे जलाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि फरीदाबाद में केवल 7 और 8 नवंबर को ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इसके लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक का समय तय किया गया है।
निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, 9 नवंबर से जिले में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ग्रीन पटाखों की पहचान उनके क्यूआर कोड से करेगा। इसके लिए जांच टीमें तैनात रहेंगी। यदि किसी के पास प्रतिबंधित पटाखे या बारूद मिलता है तो उसे जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अस्पताल और स्कूलों के आसपास पटाखे जलाने पर रोक
प्रशासन ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों के 300 मीटर के दायरे को नो-क्रैकर जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों में किसी भी तरह के पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस और प्रशासन की टीमें रखेंगी नजर
आदेशों का पालन कराने के लिए एडीसी अंजलि श्रोत्रिया को नोडल अधिकारी बनाया गया है। पुलिस विभाग ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर विशेष गश्ती दल बनाएगा। ये टीमें पटाखों की बिक्री वाले निर्धारित स्थानों पर जांच करेंगी।
इसके अलावा जिले के प्रवेश मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जाएगी, ताकि प्रतिबंधित पटाखों को फरीदाबाद में आने से रोका जा सके। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

