October 28, 2026

एफएमजीई परीक्षा को लेकर 31 अक्टूबर को धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध

Faridabad/Alive News: फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई)-2026 को देखते हुए जिला प्रशासन ने 31 अक्टूबर को परीक्षा केंद्रों और स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंध लागू किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। ये प्रतिबंध परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।

आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में चार या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। इस क्षेत्र में हथियार, तलवार, चाकू, भाला, लाठी और हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली अन्य वस्तुएं लेकर चलने की भी अनुमति नहीं होगी। हालांकि, सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक प्रतीक के रूप में म्यानयुक्त कृपाण धारण करने की छूट दी गई है।

फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद

प्रशासन के निर्देशानुसार, परीक्षा केंद्रों की निर्धारित सीमा में आने वाली फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर 31 अक्टूबर को परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक बंद रहेंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के परिसर या चारदीवारी के भीतर मोबाइल फोन, पेजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

ड्यूटी पर तैनात परीक्षार्थियों, पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने बताया कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।