Faridabad/Alive News: भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा ने विशेष आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार 19 से 21 जून तक परीक्षा केंद्रों और स्ट्रांग रूम के 200 मीटर दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हथियार या किसी भी प्रकार की आक्रामक वस्तु लेकर आने की अनुमति नहीं होगी।
परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिले की सभी फोटोकॉपी (फोटोस्टेट) दुकानें और कोचिंग संस्थान परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगे। वहीं अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

