June 6, 2026

राम नवमी पर भगवा एकता रैली के मद्देनज़र धारा 163 लागू, हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध

Faridabad/Alive News: जिला उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी आयुष सिन्हा (आईएएस) ने राम नवमी के अवसर पर 29 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली 10वीं भगवा एकता रैली को लेकर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।

जिला प्रशासन के अनुसार, गौ रक्षा बजरंग फोर्स द्वारा आयोजित इस रैली के दौरान शांति, सुरक्षा और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। आदेश के तहत रैली में किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, गंडासी, चाकू या किसी भी प्रकार के हथियार या हथियार जैसे उपयोग में आने वाली वस्तु साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन ने बताया कि यह आदेश रैली के निर्धारित मार्ग और संबंधित सभा स्थलों पर प्रभावी रहेगा। रैली का मार्ग दशहरा ग्राउंड, एनआईटी से शुरू होकर मेट्रो चौक, 1-2 चौक, हार्डवेयर चौक, प्याली चौक, डबुआ चौक, 60 फुट रोड, चाचा चौक, दयाल अस्पताल होते हुए सोहना रोड स्थित बलिया बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के पास पेट्रोल पंप तक रहेगा।

हालांकि यह आदेश पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने रैली के दौरान सुरक्षा, निगरानी और यातायात प्रबंधन के लिए विशेष प्रबंध किए हैं।

डीसी आयुष सिन्हा ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, शांति और भाईचारे को बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ गतिविधियों से दूर रहें। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।