March 7, 2026

दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक कैद, 2.90 लाख रुपये जुर्माना

Faridabad/Alive News: घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने और विरोध करने पर उसकी बेरहमी से हत्या करने के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने हनुमान नगर निवासी विनय को दोषी करार देते हुए उसे अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 2.90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत में पेश तथ्यों के अनुसार, आरोपी विनय ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने सिलबट्टे से उसके चेहरे और सिर पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद उसने हाथों से महिला का गला दबाया और उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड़ा हो गया, जिससे महिला की मौत हो गई।

इस मामले की एक अहम बात यह है कि आरोपी विनय दिसंबर 2024 से ट्रायल के दौरान फरार चल रहा था। उसे अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। इसके बावजूद अदालत ने उसकी गैरमौजूदगी में ही सुनवाई पूरी करते हुए सजा पर फैसला सुनाया।

अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही आरोपी विनय गिरफ्तार किया जाए, सजा के आदेश का पालन कराते हुए उसे तुरंत जेल भेजा जाए।