March 7, 2026

सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा-करकट फैलाने पर लगेगा भारी जुर्माना – धीरेंद्र खड़गटा

Faridabad/Alive News: नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आदेशों का पालना करते हुए सभी जॉन के ज्वाइंट कमिश्नर, एसडीओ, जेई ,वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, सभी सफाई निरीक्षक, सभी सहायक सफाई निरीक्षकों और सुपरवाइजरों को सड़कों पर कूड़ा फैलाने वाले लोगों पर चालान करके जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया हैं।

एनजीटी के आदेशों पर हरियाणा राज्य में सड़कों के किनारे, नदियों, नालों, तालाबों, पंचायत या राजस्व भूमि, या पीडब्ल्यूडी अथवा अन्य प्राधिकरणों की भूमि पर ठोस कचरे के फैलाव या डंपिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर एवं (जॉइंट कमिश्नर एस.बी. एम.) एशवीर सिंह ने बताया कि निगम राष्ट्रीय हरित अधिकरण एन जी टी ने ठोस कचरे के फैलाव और डंपिंग की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसकी रोकथाम के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया है ।

उन्होंने जानकारी दी कि यदि कोई व्यक्ति खुले में सड़क किनारे, जोहड़, सरकारी जमीन पर कूड़ा फेंकता है तो उस पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा, तथा दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार रूपये का चालान किया जाएगा।

जबकि बड़े कचरे बल्क वेस्ट को सड़कों के साथ फैलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना किया जाएगा तथा दोबारा पकड़े जाने पर 50 हजार रूपये का जुर्माना किया जाएगा,इसके अलावा किसी बल्क वेस्ट जनरेटर,कंसेशनरी द्वारा कचरा फैलाने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।