December 27, 2024

डॉ. बी आर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन करवाएं 15 मार्च तक : डीसी

Faridabad/Alive News: डीसी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में सरकार विद्यार्थियों को धनराशि से प्रोत्साहित कर रही है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के जरिये दी लाभार्थी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन धनराशि दी जा रही है। डा. बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति संशोधित योजना के जरिये विद्यार्थियों को वजीफा दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अन्त्योदय विभाग हरियाणा, पंचकुला द्वारा चलाई जा रही डा. बी.आर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति संशोधित योजना के वर्ष 2023-24 में छात्र/छात्राओ की छात्रवृत्ति के लिए ऑन-लाईन आवेदन विभागीय पत्र वैबसाईट https://saralharyana.gov.in पर गत 01 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक प्राप्त किए गए थे जोकि अब तारीख बढ़ाकर 15 मार्च 2024 तक कर दी गयी हैं।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त घुमन्तु, टपरीवास श्रेणी और अन्य वर्गो के छात्र/छात्राओं को सक्षम बनाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं मैट्रिक से स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जिनके लिये कुछ विवरण शर्तों का पालन किया जाना है।

यह धनराशि मिलेगी लाभार्थी विद्यार्थियों को:-
जिला कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृति की आधार परीक्षा कक्षा, आधार परीक्षा में दसवीं के लिए शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक लेने पर प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की छात्रवृति राशि- 8000 रूपये दी जाती है। वहीं बाहरवीं के लिए शहरी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत लेने पर छात्रवृति राशि- 8000 रुपये से 10000 रुपये तक दी जाती है। इसी प्रकार ग्रेजुएट के लिए शहरी क्षेत्रों में 65 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अक लेने पर छात्रवृति राशि- 9000 रुपये- से 12000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वहीं पिछड़ा वर्ग जाति के लिए दसवीं के लिए शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अक लेने पर, पिछड़ा वर्ग जाति के लिए दसवीं के लिए शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों 75 प्रतिशत अक लेने पर तथा समान्य वर्ग जाति के लिए शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत अक लेने पर छात्रवृति राशि – 8000 रूपये दी जाती है।

ये दस्तावेज हैं जरूरी
जिला कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने बताया कि इन योजनाओं के तहत छात्र/छात्रा द्वारा पास की गई पास की गई कक्षा की मार्कशीट, हरियाणा का स्थाई निवासी हो, जाति प्रमाण पत्र, फैमली आई.डी व आधार कार्ड, बैंक खाता, वर्तमान कक्षा का आई.डी. कार्ड तथा माता-पिता तथा अभिभावक की 04 लाख से कम का आय प्रमाण होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अधिक जानकरी के लिये जिला कल्याण अधिकारी, कार्यालय कमरा न० 408-409, चौथी मंजिल लघु सचिवालय सैक्टर -12 में सम्पक करें।