May 5, 2024

हरियाणा में 75 फीसदी आरक्षण हुआ लागू, उद्योगों पर पड़ेगा असर

Faridabad/Alive News : प्रदेश सरकार ने शनिवार से उद्योगों में 75 फीसदी आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया है। इससे जहां स्थानीय लोगों को नौकरियों में ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे वहीं दूसरे राज्यों से नौकरी के लिए आने वाले कामगारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उद्यमियों ने सरकार के इस नियम को न्याय संगत नहीं बताया। इससे कंपनियों को कुशल कामगार मिलने में दिक्कत होगी।

मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में जारी कर दी थी, जो कि शनिवार से फरीदाबाद समेत पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई है। निजी कंपनियों, ट्रस्ट व सोसाइटी इत्यादि में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे। वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है। इसे लेकर शुरुआत से शहर के उद्यमी सरकार के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। नए कानून के खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला लंबित है। इस पर अभी फैसला आना बाकी है इसलिए अभी उद्यमी न्यायालय के फैसला आने का भी इंतजार कर रहे हैं।