April 20, 2024

निगम चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने वार्डबंदी के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

Faridabad/Alive News : नगर निगम चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। शुक्रवार को वार्डबंदी गठन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज हो गई। इस फैसले के बाद सरकार और इस मामले में याचिका दायर करने वालों में खुशी है। हाईकोर्ट ने वार्डबंदी गठन को लेकर सरकार की प्रक्रिया को सही करार दिया। अहम बात यह है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से विपक्षी भी कोई सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं हैं।

उन्होंने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। अब संभावना है सरकार जल्द नगर निगम चुनाव की घोषणा कर सकती है। बता दें जिला प्रशासन ने नगर निगम चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट तैयार कर ली है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद जिले में हलचल तेज हो गई है। इस मामले में वार्डबंदी के पक्ष में याचिका दायर करने वाले अजय बैसला के अनुसार पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया से स्टे हटा दिया था। निगम सदन जून 2015 से भंग है। इसके बाद दो बार वार्डबंदी कमेटी का गठन हो चुका है।

पहले स्टे दिया, बाद में हटाया : 2 सितंबर 2016 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश रामेश्वर सिंह मलिक ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टे के आदेश जारी किए थे। इसके बाद निवर्तमान पार्षद अजय बैसला सहित अन्य ने हाईकोर्ट में यािचका दायर कर स्टे हटाने की अपील की। हाईकोर्ट ने स्टे हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। उधर गुरुवार को इस मामले पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई तय की थी।