Faridabad/Alive News : घर-घर कूड़ा संग्रहण सेवा हेतु सरकार द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज ही दे शहरवासी अनुचित शुल्क वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई नगर निगम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित बनाना है। सभी कूड़ा संग्रहण एजेंसियों एवं नागरिकों से अनुरोध है कि वे नियमों का पालन करें एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप ही कार्य करे।
नगर निगम फरीदाबाद के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विजयपाल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि घर-घर से कूड़ा संग्रहण सेवा हेतु केवल राज्य सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित यूजर चार्ज ही वसूल किए जाएं। यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी निर्धारित शुल्क से अधिक वसूल करती है तो उनके विरुद्ध नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह निर्देश नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा निर्देशों के तहत जारी किए गए हैं, ताकि स्वच्छता व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके।
अतिरिक्त आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि –
कूड़ा केवल अधिकृत सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंट अथवा ट्रांसफर स्टेशन पर ही डाला जाए।घर-घर संग्रहण में केवल घरेलू ठोस कचरे (Wet & Dry Waste) की अनुमति है।
यदि किसी सेकेंडरी प्वाइंट अथवा ट्रांसफर स्टेशन पर निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कचरा (C&D Waste) अथवा औद्योगिक कचरा पाया गया, तो संबंधित एजेंसी अथवा व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।घरेलू कचरे में औद्योगिक कचरे अथवा C&D वेस्ट का पाया जाना कड़ाई से वर्जित है।

