April 20, 2024

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत उपायुक्त ने जारी किए जरूरी दिशा-निर्देश जारी

Palwal/Alive News : जिलाधीश कृष्ण कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसों के चलते महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश के 11 जिलो गुरूग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर में आवश्यक पाबंदिया जारी कर दी हैं।

जिलाधीश कृष्ण कुमार ने बताया कि जिला में कोविड के प्रकोप के चलते 3 से 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। स्कूलों में 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार वैक्शीनेशन कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला में मॉल और मार्केट शाम 06 बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

जिलाधीश ने जिला में यह दिशा-निर्देश हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने जारी किए महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा आदेशानुसार जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला में दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश: 50 और 100 लोगों से ज्यादा व्यक्ति भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड उपयुक्त व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है। जिला में नो मास्क नो सर्विस का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करती है तो उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना होगा।

आदेशों के अनुसार रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रतिदिन पॉजिटीव केसों के आधार पर ग्रुप-ए में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिनमें सभी सिनेमाहॉल, थियेटर, मल्टीप्लैक्स बंद रखने, सभी स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को इस नियम में छूट होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इन जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा। ग्रुप-ए में शामिल किए गए जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोडकऱ सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।