Chandigarh/Alive News: अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक्सटेंशन से इनकार करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने उन निजी स्कूलों को चिन्हित किया है जो छोटी कक्षाओं के लिए मान्यता लेकर बड़ी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 134ए के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाने के बदले प्रतिपूर्ति मांग रहे स्कूलों को शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि जिस कक्षा तक स्कूल ने मान्यता ली हुई है। केवल उसी कक्षा तक के बच्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे बड़ी कक्षाओं के बच्चों के नाम पर कोई राशि सरकार नहीं देगी।
मौलिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 2237 निजी विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 से लेकर 2021-22 तक की बकाया फीस की प्रतिपूर्ति में 68 करोड़ 41लाख रूपये मांगे हैं। इन विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि जारी करने से पहले जिला स्तरीय कमेटी डाटा सत्यापित करें कि डाटा सत्यापन के लिए गठित कमेटी में संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को शामिल किया गया है। स्कूलों द्वारा जिन छात्रों की प्रतिपूर्ति मांगी गई है। कमेटी सुनिश्चित करेगी कि इस स्तर तक विभाग से मान्यता प्राप्त है या नहीं।