Palwal/Alive News: उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि जिला के नगर परिषद पलवल व होडल तथा नगर पालिका हथीन और खंड पलवल, पृथला, होडल, बडौली, हसनपुर व हथीन के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 68 कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
उपायुक्त नरेश नरवाल द्वारा जारी आदेशानुसार वार्ड नंबर-3 राजीव नगर, वार्ड नंबर-6 किठवाडी चौक, शमशाबाद, वार्ड नंबर-11 बाली नगर, वार्ड नंबर-17 शिव मंदिर, वार्ड नंबर-18 बसंत विहार, वार्ड नंबर-21 नीमतला, वार्ड नंबर-24 पंचवटी कॉलोनी, वार्ड नंबर-27 मीट मार्किट, वार्ड नंबर-28 गुप्तागंज, वार्ड नंबर-31 धर्मनगर, रींढका, घर्रोट, मंडकोला, जीताखेडली, वार्ड नंबर-1 हथीन, उटावड, लाडियाका, अमरौली, कुलेना, थंथरी, बलई, रामपुर खोर, जलहाका, अमरपुर, कटेसरा, होडल, फ्रैंडस कॉलोनी, गहलब, मित्रोल, सीहा, अल्लीका, धतीर, डूंडसा, हरफली, दूधौला, आमरू, फुलवाडी, अहरवां, गौडोता में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार वार्ड नंबर-12 जवाहर नगर कैंप, वार्ड नंबर-13 न्यू कॉलोनी, चांदहट, घोडी, अलावलपुर, जनौली, औरंगाबाद, बंचारी, सौंद, हसनपुर में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा एसडीएम पलवल व एसडीएम होडल कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक हिदायतों का सख्ती से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला कंटेनमेंट प्लान के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है।
साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी।
कंटेनमेंट जोन व बफर जोन के क्षेत्रों को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल पलवल में कंट्रोल रूम (कोरोना वॉर रूम) स्थापित किया हुआ है तथा नोडल अधिकारी डा. नवीन गर्ग को इसका इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है।
निर्धारित किए गए माइक्रो कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे। स्वास्थ्य विभाग के मानक प्रोटोकोल अनुसार सिविल सर्जन कंटेनमेंट प्लान का विवरण तैयार करेंगे तथा इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐम्बुलेंस, अन्य पैरामैडिकल स्टॉफ व बीमार लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मोबाइल चैकअप वैन सहित कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। कंटेनमेंट व बफर जोन क्षेत्रों में बैरीकेडिंग लगाने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप एस.ओ.पी. की हिदायतों की पालना करते हुए सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।